खनि अभियंता आमेट पीआर आमेटा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खदान हस्तांतरण को निरस्त किया गया तथा नियम पंद्रह के तहत मूल आबंटी ने हस्तांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो अतिरिक्त निदेशक खान विभाग उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में होने से पत्रावली उदयपुर भेजी गई, वहां हस्तांतरण की स्वीकृति के बाद इस कार्यालय द्वारा संविदा का निष्पादन किया गया।
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खनि अभियंता आमेट पीआर आमेटा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खदान हस्तांतरण को निरस्त किया गया तथा नियम पंद्रह के तहत मूल आबंटी ने हस्तांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो अतिरिक्त निदेशक खान विभाग उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में होने से पत्रावली उदयपुर भेजी गई, वहां हस्तांतरण की स्वीकृति के बाद इस कार्यालय द्वारा संविदा का निष्पादन किया गया।
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यदि उक्त अवधि में जिला कलक्टर द्वारा अन्तिम निर्णय नही लिया गया तो अगले तीस दिवस में संभागीय आयुक्त द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाकर खनिज अभियन्ता को सूचित करना आवश्यक होगा अन्यथा संबंघित खनिज अभियन्ता निश्चित समयावधि ६० दिवस के पश्चात यह मानकर जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त को किसी प्रकार की आपत्ति नही है संविदा का निष्पादन करने के लिए स्वतन्त्रा होंगे ।